हरियाणा सरकार की ट्रैक्टर सब्सिडी योजना
अनुसूचित जाति के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा ऐसे किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों की खरीद पर अधिकतम तीन लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है।
कृषि विभाग के अनुसार, जिला सोनीपत सहित प्रदेशभर के इच्छुक अनुसूचित जाति से संबंधित किसान विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों का “मेरी फसल–मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र (PPP) में परिवार के किसी एक सदस्य के नाम कृषि भूमि का दर्ज होना भी आवश्यक शर्तों में शामिल है।
इसके अलावा, आवेदक किसान के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन किसानों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान प्राप्त किया है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर अनुदान योजना के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या तय लक्ष्य से अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी ट्रैक्टर निर्माता से अपनी पसंद के अनुसार ट्रैक्टर खरीदने की स्वतंत्रता होगी।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान कार्यदिवसों में उप कृषि निदेशक कार्यालय या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इससे छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों तक पहुंच मिलेगी और खेती की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।