पलवल, 31अगस्त। उपनिदेशक कृषि अनिल सहरावत ने बताया कि हरियाणा राज्य में कल्स्टर-3 के अंर्तगत आने वाले सात जिलो में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत गैर ऋणी किसानो की फसल का बीमा नहीं हो पाया था। जिसमें पलवल भी सम्मीलित है। कृषि एव किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा किसानो के लाभार्थ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के सभी किसानो के लिए अपनी फसल का बीमा कराने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। जिसमें जिले के गैर ऋणी किसान 5 सितंम्बर 2023 तक अटल सेवा केन्द्र से एवं 15 सितम्बर 2023 तक ऋणी किसान बैंको के माध्यम से अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं।
उपकृषि निदेशक अनिल सहरावत ने जिले के सभी किसानो से अनुरोध किया है कि सभी किसान अपने जरूरी दस्तावेजो के साथ अटल सेवा केन्द्र अथवा बैंक द्वारा अपनी फसल का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करे जिससे की प्राकृतिक आपदाओ में होने वाले जोखिम से अर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी द्वारा कराई जा सके।
उपकृषि निदेशक ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के 72 घ्ंाटे के अन्दर-अन्दर किसान को अपनी खराब हुई फसल की शिकायत उपकृषि निदेशक, कार्यालय पुराना कोर्ट परिसर, पलवल में लिखित रूप में आवेदन जमा कराना है। खरीफ सत्र 2023 के लिए फसल अनुसार बीमीत राशी कपास के लिए 246.49, धान के लिए 1989.51, बाजरा के लिए 929.12, मक्का के लिए 988.42 प्रति हैक्टेयर किसान को कराने है।अत: सभी किसान जल्द से जल्द अपनी फसल का बीमा करवाएं