
पलवल, अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल ने रेलवे स्टेशन पर एक व्यापक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में गैर-सरकारी संस्था शक्ति वाहिनी, रेलवे सुरक्षा बल और बाल कल्याण समिति के साथ मिलकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मेनका सिंह के नेतृत्व में यात्रियों को मानव तस्करी से बचाव तथा पीड़ितों के लिए उपलब्ध कानूनी सहायता के विषय में जागरूक किया गया।
कार्यक्रम का संचालन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेनका सिंह ने किया। नालसा योजना-2015 के तहत मानव तस्करी रोकथाम, राहत और पुनर्वास की व्यवस्था पर यात्रियों को जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने बताया कि मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है जो समाज के कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए भारी खतरा है। इस गंभीर समस्या को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना और पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है।
जागरूकता बढ़ाने हेतु रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के साथ रैली और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस दौरान प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर, नालसा हेल्पलाइन, बाल हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबर यात्रियों को बताये गए। कार्यक्रम में करीब 50 यात्रियों ने भाग लिया, जिन्होंने जागरूक होकर समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। साथ ही, कानूनी जानकारी से जुड़े प्रचार सामग्री भी वितरित की गई।
कार्यक्रम में शक्ति वाहिनी संस्था के सदस्यों, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। सभी ने मिलकर मानव तस्करी के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए सहयोग और समर्थन की जरूरत पर जोर दिया।