
पलवल, उपमंडल मजिस्ट्रेट पलवल ज्योति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए पलवल अधिकार क्षेत्र में सिंथेटिक व चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण, खरीद, बिक्री और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। उपमंडल मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों में बताया गया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और चाइना रील का उत्पादन, भंडारण, खरीद, बिक्री व उपयोग करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपमंडल मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 द्वारा चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है तथा सरकार की ओर से भी इस पर रोक लगाई हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राय: देखने में यह आया है कि कुछ बच्चों व व्यक्तियों द्वारा सामान्य रील के प्रयोग करने की बजाय सिन्थैटिक व चाइनीज मांझा का प्रयोग किया जाता है। यह सिन्थैटिक व चाइनीज मांझा पशु पक्षियों व कभी कभी आमजन को भी घायल कर देता है, जिस पर प्रतिबंध लगाया जाना अति अनिवार्य है।
उपमंडल मजिस्ट्रेट ज्योति ने बताया कि निषेधात्मक निर्देश के तहत पलवल के अधिकार क्षेत्र में चीनी मांझा/सिंथेटिक मांझा (नायलॉन, प्लास्टिक या कांच धातु लेपित धागे से बना) की बिक्री, भंडारण, वितरण, परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पतंग उड़ाने के लिए केवल सूती धागे (बिना किसी कांच या धातु की परत वाले) का उपयोग किया जा सकता है। पतंग उड़ाने की सामग्री बेचने वाले सभी दुकानदारों और विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे अपने परिसर से चीनी मांझा तुरंत हटा दें और इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें आदेश का उल्लंघन करने पर निम्नलिखित के तहत राख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उपमंडल मजिस्ट्रेट ज्योति ने सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए कि वे इस आदेश की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण, छापे और जब्ती करें। यह आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि तक लागू रहेगा (जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता)।
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टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल कोई करते हुए 129 चाइनीज मांझा के हुचके किए जब्त :
उपमंडल मजिस्ट्रेट पलवल के आदेशों की अनुपालना में गठित टीम ने उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ के मार्गदर्शन व तहसीलदार दिनेश कुमार के नेतृत्व पलवल में छापा मार कार्यवाही करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने पलवल में पतंग और मांझा बेचने वाली विभिन्न दुकानों से आदेशों की अवहेलना करने पर 129 चाइनीज मांझा के छोटे-बड़े हुचके (रील के चरखे) बरामद कर उन्हें जब्त किया है। सभी दोषी दुकानदारों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सख्त आगामी कार्रवाई की जा रही है। जब्त किए गए चाइनीज मांझा को सील करवा दिया गया।
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हथीन में 2 दुकानों से 66 रोल चाइनीज मांझा किया जब्त
उपमंडल हथीन में एसडीएम गुरमीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने 2 दुकानों से 66 रोल चाइनीज मांझा जब्त किया है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है। प्रशासन जिला में चाइनीज मांझे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और चाइना डोर स्टोरेज, बिक्री, खरीद व इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर भविष्य में किसी भी दुकानदार के पास चाइनीज मांझा पाया गया तो उसकी दुकान जब्त कर ली जाएगी।