
पलवल, 16 जुलाई। उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि गरीब परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है। हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), अंत्योदय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दयालु योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है। दयालु योजना पूरी तरह से नि:शुल्क है। योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नागरिकों को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होती है।
उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपए वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु/दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि दयालु योजना के तहत 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलता है। दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक सीमित है।
‘दयालु’ योजना के तहत आयु वर्ग अनुसार दिया जाता है लाभ : उपायुक्त
उपायुक्त ने बताया कि दयालु योजना के तहत 6 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये और 45 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।
दयालु योजना की पात्रता :
जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम है वह सभी परिवार दयालु योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। फैमिली आईडी में आय वेरीफाई होनी चाहिए। 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र वाले इस योजना का लाभ ले सकते है।
दयालु स्कीम के लिए दस्तावेज :
दयालु योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है। योजना के तहत तहत आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आएगी। विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी जो फैमिली आईडी में रजिस्टर होगा। परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता परिवार के बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी, जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम होगी।
दयालु योजना के तहत कैसे करें आवेदन :
दयालु योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर अप्लाई स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करें। फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें। गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब फैमिली आईडी से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा ओटीपी दर्ज कर वेरीफाई करें। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सही जानकारी दर्ज करें। अब आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दें। अब सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस प्रकार से दयालु योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं