
पलवल, 02 जुलाई। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से आयोजित की जाने वाली सीनियर सेकेंडरी (शैक्षणिक) एक दिवसीय (कम्पार्टमेंट) तथा सेकेंडरी (शैक्षणिक) पूर्ण विषय/अंक सुधार/कम्पार्टमेंट की वार्षिक परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 04 जुलाई से 14 जुलाई तक परीक्षा के दिन दोपहर 02 बजे से सायं 5 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी किए गए आदेश में जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों (राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आगरा चौक, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आगरा चौक, शांति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नजदीक रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे रोड) के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के तहत जिला में स्थापित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन के साथ-साथ फोटो स्टेट मशीनों, जेरॉक्स मशीनों, फैक्स मशीनों, डुप्लीकेटिंग मशीनों और अन्य संचार गतिविधियों के संचालन। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्रों, तलवारों, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू जैसे (सिखों द्वारा धार्मिक प्रतीक के रूप में प्रयोग की जाने वाली कृपाण को छोडक़र) हथियारों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत दंड का भागी होगा।