पलवल, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं डीएलएसए पलवल के अध्यक्ष राज गुप्ता के मार्गदर्शन में, गांव पातली खुर्द में पैनल अधिवक्ता दिनेश सहरावत ने मोबाइल वैन के माध्यम से एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में नालसा स्कीम-2015 और हालसा सहित अन्य कानूनी योजनाओं के तहत ग्रामीणों को नि:शुल्क कानूनी जानकारी प्रदान की गई।
शिविर में ग्रामीणों को बताया गया कि जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, वे अपने मामलों के लिए पैनल अधिवक्ताओं की मुफ्त सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के हेल्पलाइन नंबर 01275-298003 पर संपर्क किया जा सकता है।
इसी प्रकार, नॉर ब्रीम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बघौला में अधिवक्ता गीता रानी ने कर्मचारियों के लिए एक जागरूकता शिविर आयोजित किया, जिसमें लगभग 25 कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई और अपने विधिक अधिकारों और नि:शुल्क सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।
श्रमिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान: आगरा चौक, पलवल में पैनल अधिवक्ता हरमीत कुमारी ने श्रमिकों को काम के दौरान सुरक्षा नियमों, उनके अधिकारों और बंधुआ मजदूर से जुड़ी जानकारी प्रदान की। साथ ही, 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए 3000 रुपये वार्षिक पेंशन की जानकारी दी गई। इस शिविर में करीब 200 श्रमिक उपस्थित रहे।
गांव राखौता में भी अधिवक्ता संजय सिंह वर्मा द्वारा आयोजित शिविर में ग्रामीणों को नालसा, हालसा, विक्टिम कंपंसेशन स्कीम और नि:शुल्क अधिवक्ता नियुक्ति योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। पंपलेट, पुस्तिकाएं और जागरूकता सामग्री वितरित की गई और मौके पर ही सवालों के जवाब दिए गए।
शिविरों की सफलता को देखते हुए ग्रामीणों ने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल की पहल की सराहना की और ऐसे कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों को जनहित में अत्यंत लाभकारी बताया।

