
पलवल, जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। जिला के 32 परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की जाएगी। परीक्षा के दिन इस क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के ठहरने पर रोक रहेगी। साथ ही, 500 मीटर के भीतर आने वाली सभी फोटोस्टेट दुकानें, कोचिंग सेंटर, डुप्लिकेटिंग सुविधाएं, साइबर कैफे और अन्य प्रतिष्ठान परीक्षा के दौरान बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्र के नजदीक किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के एकत्रित होने और हथियार लेकर आने पर सख्त पाबंदी होगी। पुलिस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को यह नियम लागू नहीं होगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।