
फरीदाबाद, 13 सितंबर 2025 (शुक्रवार) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा सेक्टर-12 अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में लंबित केसों के साथ-साथ ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा किया जाएगा।
90 दिन से अधिक समय से लंबित चालान वाले वाहन मालिक/चालक लोक अदालत में अपना भुगतान कर सकेंगे। नागरिकों की सहायता के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से Help Desk भी लगाई जाएगी, जहां एएसआई शंभू और सिपाही रामवीर अदालत की पुरानी बिल्डिंग के सामने मौजूद रहेंगे।
. पोस्टल चालान (CCTV/फोटो आधारित) का भुगतान केवल 90 दिन के भीतर डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय (लघु सचिवालय, कक्ष संख्या 317) में होगा।
. ई-चालान (मौके पर मशीन से) का भुगतान लघु सचिवालय 5th फ्लोर (कक्ष संख्या 506) में या मौके पर Paytm के माध्यम से किया जा सकता है।
. 90 दिन बाद अनभुगतान चालान Virtual Court में भेज दिए जाते हैं और फिर Regular Court में स्थानांतरित कर लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं।
ट्रैफिक पुलिस ने अगस्त माह में 25,000 वाहनों की चेकिंग की, जिनमें लगभग 3,000 वाहन लंबित चालान के कारण डिटेन किए गए।
डीसीपी ट्रैफिक जयवीर राठी का संदेश
“सड़क पर सुरक्षा तभी संभव है जब हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और जिम्मेदार नागरिक बनकर फरीदाबाद को Accident-Free Zone बनाने में सहयोग देंगे।”