
पलवल, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के मार्गदर्शन में गांव बामनीखेड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैनल अधिवक्ता रिचा चौहान और पीएलवी राजबाला ने उपस्थित ग्रामीणों को वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 की बारीकियों से अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं, उन्हें अपने बच्चों या संपत्ति पर काबिज व्यक्ति से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार है। शिविर में यह भी बताया गया कि यदि कोई वारिस संपत्ति लेकर भरण-पोषण से इनकार करता है, तो वरिष्ठ नागरिक उसे वापस लेने की मांग कर सकता है। थाने में की गई शिकायतों पर पुलिस को 15 दिन में कार्रवाई करनी होती है।
गांव अल्लीका में भी चला कानूनी जागरूकता शिविर
इसी कड़ी में गांव अल्लीका में पैनल अधिवक्ता कृष्णा शर्मा ने नालसा और हालसा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सरकारी हेल्पलाइनों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया। शिविर में पीएलवी सुंदर लाल सैनी भी मौजूद रहे।