पलवल, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरमैन डीएलएसए राज गुप्ता के मार्गदर्शन में तथा सचिव हरीश गोयल के नेतृत्व में गांव दुर्गापुर और सेलोटी में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
दुर्गापुर में आयोजित शिविर का संचालन पैनल अधिवक्ता हरमीत कुमारी और पैरा लीगल वालंटियर राजबाला ने सरपंच सविता देवी की उपस्थिति में किया। वहीं, सेलोटी में शिविर पैनल अधिवक्ता महेश चंद शर्मा और पीएलवी अनिल कुमार द्वारा सरपंच सिकंदर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।
शिविरों में ग्रामीणों को नालसा और हालसा की योजनाओं, कानूनी अधिकारों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े कानूनी संरक्षण, मानव तस्करी, बाल विवाह और शिक्षा के अधिकार जैसे विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।
पैनल अधिवक्ताओं ने ग्रामीणों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने बताया कि पराली जलाना न केवल मिट्टी की उर्वरता घटाता है बल्कि वायु प्रदूषण भी बढ़ाता है। यह कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 5000 से 30,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
शिविर में यह संदेश भी दिया गया — “फसल अवशेष न जलाएं, धरती को बचाएं, स्वास्थ्य को बनाएं।”
साथ ही बताया गया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम है, वे जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क पैनल अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डीएलएसए हेल्पलाइन 01275-298003 या नालसा नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

