वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधीश सुशील सारवान ने दिवाली पर्व पर बड़ा कदम उठाया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों में जिले में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर रोक लगाई गई है।
केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) द्वारा प्रमाणित और PESO से लाइसेंस प्राप्त ग्रीन पटाखे ही दिवाली से पहले और दिवाली के दिन दो बार — सुबह 6 से 7 बजे व रात 8 से 10 बजे तक चलाए जा सकेंगे।
ऑनलाइन माध्यमों से पटाखों की बिक्री या बाहरी राज्यों से लाने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने पुलिस, नगर निगम और अन्य विभागों को आदेशों की सख्त पालना के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे “ग्रीन दिवाली, स्वच्छ दिवाली” मनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें।

