फरीदाबाद: 4 सितम्बर: उपमंडल अधिकारी (ना) एवं पंजीकरण प्राधिकरण मोटर वाहन, फरीदाबाद ने कहा की मोटर वाहन अधिनियम के तहत सभी व्यक्ति अपने पुराने वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एच.एस.आर.पी.) लगवाना सुनिश्चित करें।
एसडीएम जितेंदर कुमार ने बताया की परिवहन आयुक्त हरियाणा की ओर से एच.एस.आर.पी. नंबर प्लेट सभी वाहनों में लगाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा की वाहन अधिनियम की हिदायतों के अनुसार डीजल वाहनों के लिए क्रोमियम आधारित नारंगी होलोग्राम स्टीकर तथा पैट्रोल व सी.एन.जी. वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का तथा अन्य सभी वाहनों के लिए ग्रे रंग का होलोग्राम स्टीकर अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने बताया की पंजीकरण के निशान रखने वाला वाहन निर्माता व अधिकर्त विक्रेता एजेंसीयों के लिए भी जरुरी किया गया है। इसके अलावा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की आपूर्तिकर्ता डीलरों या अधिकर्त उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट निर्माता द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना है की वाहनों की पुरानी प्लेटों को नष्ट कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि इस सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए सरकार की वेबसाइट www.haryanatransport.gov.in पर जाकर प्राप्त सकते हैं।